देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड के एक वन अधिकारी को उत्तराखंड शासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह मामला कार्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत कंडी रोड निर्माण, मोराट्टी तथा पाखरौ वन विश्राम गृह परिसरमें भवनों का निर्माण, विश्राम गृह के समीप जलाशय का निर्माण, पाखरौ में प्रस्तावित टाईगर सफारी में वृक्षों के अवैध पातन तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा वित्तीय नियमों के उल्लंघन के संबंध में एनटीसीए के पत्र 22 अक्टूबर 2021 के साथ संलग्र एनटीसीए के जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच आंख्या के आधार पर कार्बेट टाइगर रिजर्व में बरती गई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
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ब्रेकिंग: आईएएस-पीसीएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल
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