देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखण्ड राज्य के कारखानों में कार्यरत हिमाचल (Himachal) प्रदेश राज्य के मतदाताओं को 12 नवम्बर 2022 को हिमाचल में होने वाले मतदान दिवस के दिवस सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दे दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह शाह द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट 14 अक्टूबर 2022 के द्वारा हिमाचल प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार 12 नवम्बर 2022 को मतदान सम्पन्न होगा।
उत्तराखण्ड शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय अशासकीय कार्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध-सरकारी निकायों/बैंकों/ वाणिज्यिक / बोर्ड / कारपोरेशन / इण्डस्ट्रियल प्रतिष्ठानों में कार्यरत हिमाचल प्रदेश के मतदाता कार्मिकों कारीगरों / मजदूरों को मतदान हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
उत्तराखण्ड शासन, श्रम अनुभाग की अधिसूचना के द्वारा लोक प्रतिनिधित अधिनियम-1951 की धारा-135 (ख) में निहित प्राविधानों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य के मतदाताओं जो उत्तराखण्ड राज्य में किसी दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, को उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा 26 के अधीन हिमाचल (Himachal) प्रदेश राज्य में अपने मत का प्रयोग करने हेतु मतदान दिवस 12 नवंबर 2022 को उक्त अधिनियम की धारा-26 के उपबंधों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसे दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अंतर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो, तो सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। निहित प्राविधानों के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य के मतदाताओं, जो उत्तराखण्ड राज्य के किसी कारखानों में कार्यरत हैं, को मतदान दिवस को सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।
देखें आदेश :-
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