बिना अनुमति निजी संपत्ति (private property) पर प्रचार सामग्री चस्पा करने पर होगी कार्रवाई - Mukhyadhara

बिना अनुमति निजी संपत्ति (private property) पर प्रचार सामग्री चस्पा करने पर होगी कार्रवाई

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बिना अनुमति निजी संपत्ति (private property) पर प्रचार सामग्री चस्पा करने पर होगी कार्रवाई

आचार संहिता प्रभावी होते ही सार्वजनिक संपत्तियों से प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई शुरू


चमोली / मुख्यधारा

चमोली में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही जिला प्रशासन ने सरकारी व सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा प्रचार-प्रसार सामग्रियों को हटाने का कार्य शुरु कर दिया है। जिसे लेकर नगर क्षेत्रों के साथ ही जिले के कस्बों और ग्रामीणों इलाकों में प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे में सरकारी, 48 घंटे में सार्वजनिक तथा 72 घंटे में बिना अनुमति के निजी संपत्तियों पर चस्पा प्रचार-प्रसार के लिए लगाई गई सामग्री को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री में मुद्रक संस्थान के नाम के साथ ही मोबाइल नंबर का प्रकाशन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक है। नियमों का अनुपालन न किए जाने पर आरपीए एक्ट के तहत मुद्रक के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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