आम बजट 2024-25: बजट में बच्चों के लिए नई पेंशन योजना ‘एनपीएस वात्सल्य’ (NPS Vatsalya) का किया गया एलान, जानिए क्या है यह नई स्कीम
मुख्यधारा डेस्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी मंगलवार को देश का आम बजट पेश कर किया। वित्त मंत्री ने कई घोषणाओं के साथ अपने बजट भाषण में बच्चों के लिए नई पेंशन योजना ‘एनपीएस वात्सल्य’ (NPS Vatsalya) शुरू करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे। बच्चे के वयस्क होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।
एनपीएस वात्सल्य योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत बनाई गई है। इस योजना (NPS Vatsalya) का उद्देश्य विशिष्ट लाभार्थियों को वित्तीय सुरक्षा और पेंशन प्रदान करना है। एनपीएस एक टैक्स सेविंग स्कीम है। इस योजना के मुताबिक 18 से 60 साल के बीच कोई भी व्यक्ति अपना एनपीएस खाता देश के किसी भी बैंक में खोल सकता है। 60 साल की उम्र के बाद निवेशक को धनराशि का एक हिस्सा मिलता है। जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है। अभी तक कोई भी नाबालिग इस योजना में निवेश नहीं कर सकता था। मगर अब वात्सल्य के तहत नाबालिग के नाम पर भी माता-पिता निवेश कर सकेंगे।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) एनपीएस को रेगुलेट करती है। एनपीएस की शुरुआत सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी। हालांकि 2009 में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया गया है।
इस योजना (NPS Vatsalya) में टियर-1 और टियर-2 के तहत निवेश किया जा सकता है। टियर-1 को रिटायरमेंट खाता और टियर-2 को वॉलंटरी खाता कहा जाता है। जब आप खाता खुलवाते हैं तो टियर-1 में 500 रुपये और टियर-2 में 1000 का निवेश करना होता है। एनपीएस एक नियमित निवेश योजना है। इसमें हर साल योगदान देना अहम है। सेवानिवृत्त होने पर निवेश राशि का 60 फीसदी हिस्सा एकमुश्त मिलता है। वहीं बाकी बचा 40 फीसदी हिस्सा पेंशन स्कीम के तहत मिलता है।
एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) योजना की शुरुआत अभी नहीं हुई है। बजट में सिर्फ एलान किया गया है। सरकार का कहना है कि जल्द ही योजना को शुरू किया जाएगा। यह योजना नाबलिगों की खातिर होगी। इसमें माता-पिता और अभिभावक बच्चे के नाम पर एनपीएस खाते में निवेश करने के योग्य होंगे। बच्चे के 18 साल पूरे होने पर उसका खाता एक सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाएगा। भविष्य में आपके बच्चों को एकमुश्त राशि और पेंशन का लाभ मिलेगा।