Atul Subhash suicide case : एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में पत्नी और सास समेत 4 लोगों पर एफआईआर, जानिए पूरा मामला
मुख्यधारा डेस्क
दो दिनों से पूरे देश भर में बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी का मामला सुर्खियों में है। अतुल सुभाष की सुसाइड को लेकर सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में यूजर्स ने कमेंट किए। वहीं
इस मामले में तमाम नेता और सेलिब्रिटी भी अपनी अपनी प्रक्रियाएं दे रहे हैं। इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में उसकी पत्नी और सास समेत 4 लोगों पर एफआईआर हुई है। निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
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सुसाइड वीडियो में अतुल ने अपनी पत्नी, उसके परिवार के सदस्यों और एक जज पर उत्पीड़न, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अतुल ने 9 दिसंबर को सुसाइड किया था । इंजीनियर सुसाइड केस पर भाजपा सांसद कंगना रनोट ने लोकसभा के बाहर कहा, सुभाष का वो वीडियो दिल दहलाने वाला है। ऐसी घटना से निपटने के लिए एक अलग बॉडी बनानी चाहिए। एक गलत महिला का उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते। 99% शादियों में पुरुषों का ही दोष होता है। इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। अतुल मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और बेंगलुरू के मंजूनाथ लेआउट में डेल्फीनियम रेजीडेंसी में रह रहे थे।
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सुसाइड नोट में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूं। उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लग रहा है। अगर इतने सबूतों, तमाम डॉक्यूमेंट्स, मेरे बयान के बाद भी मेरे गुनहगारों को सजा नहीं मिलती है, तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। बेंगलुरु पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंच चुकी है। चारों आरोपियों से पूछताछ करने वाली है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा,हम सभी आरोपों की जांच कर रहे हैं। इस मामले को हर एंगल से समझा जा रहा है। प्रारंभिक जांच में अतुल और निकिता के बीच वैवाहिक कलह का पता चला है। इस मामले में केस दर्ज होने बाद निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया ने कहा कि तीन साल से मुकदमा चल रहा है। अचानक क्या हो गया। हम लोग दोषी नहीं हैं। ऐसे में फिर दोषी कौन है? क्या वो दहेज उत्पीड़न से बचाने वाला कानून, जिसकी ढाल लेकर कुछ महिलाएं पति और उसके परिवार का शोषण करने लगती हैं? इसी साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून और आईपीसी की धारा 498ए को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानून में से एक बताया है।
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अतुल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि जज ने मामले को रफा-दफा करने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे थे। अतुल ने यह भी लिखा कि उनकी पत्नी और सास ने उन्हें सुसाइड करने को कहा था और इस पर उक्त जज हंस पड़ी थीं। सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अतुल ने पूरा मामला विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद शादी की थी। अगले साल उन्हें एक बेटा हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और पत्नी का परिवार उनसे हमेशा पैसों की डिमांड करता रहता था, जो वो पूरी भी करते थे।
उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दिए थे, लेकिन जब उन्होंने और पैसे देना बंद कर दिया तो पत्नी 2021 में उनके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। अतुल ने कहा, ‘मैं उसे हर महीने 40 हजार रुपए मेंटेनेंस देता हूं, लेकिन अब वो बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2-4 लाख रुपए महीने की डिमांड कर रही है। मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे से न तो मिलने देती है, न कभी बात कराती है। पूजा या कोई शादी हो, निकिता हर बार कम से कम 6 साड़ी और एक गोल्ड सेट मांगती थी। मैंने अपनी सास को 20 लाख रुपए से ज्यादा दिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं लौटाए। वहीं पत्नी ने उनके और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए। इनमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का केस भी शामिल था।
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