Big breaking : उत्तराखंड में 15 जून तक कोविड कर्फ्यू। शराब की दुकानें तीन दिन व परचून की दुकानें खुलेंगी दो दिन - Mukhyadhara

Big breaking : उत्तराखंड में 15 जून तक कोविड कर्फ्यू। शराब की दुकानें तीन दिन व परचून की दुकानें खुलेंगी दो दिन

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uttarakhand covid curfew

देहरादून/मुख्यधारा

उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर आई है। यहां कोविड कर्फ्यू को आगामी 15 जून तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस दौरान कुछ ढील शिथिलता बरती जाएगी। इस बार कोविड कर्फ्यू में खास बात यह है कि शराब की दुकानें सप्ताह में तीन दिन खुली रखने का निर्णय लिया गया है, जबकि परचून की दुकानों को हफ्ते में दो दिन ही खोला जाएगा। नया कोविड कर्फ्यू आगामी 15  जून की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।

  • आवश्यक होने पर शादी समारोह में आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ 20 लोग और शव यात्रा में भी अधिकतम बीस लोगों को ही अनुमति है।
  • बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों को 72 घ्ंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • आवश्यक सेवाओं वाले संस्थान पूर्व की भांति यथावत रहेंगे। साथ ही वित्तीय संस्थान भी दस से दो बजे तक खुले रहेंगे।
  • किताबों की दुकानें नौ जून व 14 जून को आठ से एक बजे तक खुलेंगी।
  • राशन की दुकानें, किराने की दुकानें नौ जून एवं 14 जून को आठ से एक बजे तक खुलेंगी। साथ ही फोटोकॉपी की दुकानें नौ जून को खुलेंगी।
  • मदिरा की दुकानें 9 जून, 11 जून एवं 14 जून को तीन दिन आठ से एक बजे तक खुलेंगी।
  • जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों हेतु RT PCR अथवा RAT नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चैक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
  • निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे सीमेंट सरिया, चिप्स आदि की दुकानें (प्रातः 8:00 बजे से प्रातः 12:00 बजे तक)
  • ऑटो-मोबाइल मरम्मत की दुकानें। 
  • आटो मोबाइल Accessories की दुकानें 11 जून 2021 (शुक्रवार) एवं 14 जून 2021 (सोमवार) को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुले रहेंगे।उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।

    परिवहन:

     

  • Inter-State movement of public transport shall continue with occupancy restricted at 2/3rd capacity and subject to SOPs issued by State Transport Department. Passengers travelling to the State by air, bus, railways and private vehicles/ taxi shall register on Smart City e-pass portal

web (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) of Uttarakhand

Government prior to commencement of their journey. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी के ड्राईवर, कन्डक्टर और हैल्पर) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

  • सार्वजनिक परिवहन का अंतरराज्यीय आवागमन 2/3rd capacity के प्रतिबंधित और राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।
  • राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊँ एवं कुमाँऊ से गढ़वाल बार्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे (अन्तर्राज्यीय) उन्हें कोविड परीक्ष 6/11 (RTPCR RAT) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी Armed Forces (Army and CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RTPCR / RAT) आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

पढें पूरी गाइडलाइन :

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