राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को मिलेगा मकान किराया भत्ता (house rent)
देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड शिक्षा विभाग से आज एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। अब विद्यालयी शिक्षा के अधीन अशासकीय प्राप्त स्कूलों के कार्मिकों को राज्य कार्मिकों की तरह सेवा में कार्यरत पति-पत्नी दोनों को एक ही स्टेशन में तैनात होने व एक साथ रहने पर दोनों को मकान का किराया भत्ता (house rent) मिलेगा। प्रदेश सरकार के इस आदेश के बाद ऐसे शिक्षक दंपत्तियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है।
इस संबंध में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा के वित्त नियंत्रक मोहम्मद गुलफाम अहमद ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों की भांति सेवा में कार्यरत पति तथा पत्नी दोनों को एक ही स्टेशन पर कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
इस संबंध में शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को आवास किराया भत्ते का भुगतान किया जाना है।
अत: अब शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को मकान किराया भत्ता (house rent) दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
पढें आदेश :-
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