ब्याज पर खेल करने वाले विभागों को फटकार। ‘पार्किंग ऑफ फंड’ पर चेतावनी
ब्याज पर खेल करने वाले विभागों को फटकार
‘पार्किंग ऑफ फंड’ पर दी चेतावनी। अर्जित ब्याज 20 जनवरी तक खजाने में जमा करने के निर्देश
देहरादून। सरकारी खजाने से पैसा निकालकर बैंक खाते में रख ब्याज की धनराशि से खेल करने वाले विभागों को शासन ने कड़ी फटकार लगाई है। ऐसे विभागों को ‘पार्किंग ऑफ फंड’ के लिए वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार बताते हुए ब्याज के रूप में अर्जित धनराशि एक सप्ताह के भीतर राजकोष में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
वित्त विभाग द्वारा 31 जुलाई 2018 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें विभिन्न योजनाओं की धनराशि को विभागीय बैंक खाते में जमा किए जाने पर आपत्ति व्यक्त की गई थी। ऐसा करना राज्य की अर्थोपाय स्थिति में संतुलन के लिए भी उचित नही बताया गया। यह भी कहा गया था कि अपरिहार्य परिस्थितियों में ही समेकित निधि से धनराशि आहरित कर बैंक खाते में जमा की जाये। यदि कियी विभाग में एक वर्ष से अधिक अवधि तक धनराशि खाते में जमा पायी जाती है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष एवं वित्त नियंत्राक का होगा।
इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना भी विभागों द्वारा जरूरी नहीं समझा गया। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने विभागों में ‘पार्किंग ऑफ फंड’ पर फटकार लगाई है। उन्होंने इसे वित्तीय अनियमितता बताते हुए यह भी कहा है कि महा लेखा परीक्षक (कैग) द्वारा भी इस प्रवृत्ति पर निरन्तर आपत्ति व्यक्त की जा रही है।
मुख्य सचिव ने वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश के क्रम में बैंक खाते में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज आगामी 20 जनवरी तक राजकोष में जमा कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने की दशा में विभागाध्यक्ष एवं संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव एवं सचिव का उत्तरदायित्व निर्धरित करने की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही भविष्य में ‘पार्किंग ऑफ फंड’ पर चेतावनी भी दी गई है।