दो बच्चों वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। पंचायत चुनाव के लिए अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित     

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देहरादून।  गुरुवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा दो से अधिक बच्चे
वाले पंचायत चुनाव लड़ने वाले फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। संभव है शुक्रवार को सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। सरकार का तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकार द्वारा पैरवी की जाएगी कि मात्र 2 बच्चे वालो का चुनाव  लड़ना देश व प्रदेश हित में है।
 वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत, कनिष्ठ उप प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, उप प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष पंचायत के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य निर्धरित किये गये हैं। जिनमें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु रु. 150, उप प्रधान पद हेतु 210, प्रधान ग्राम पंचायत हेतु 300, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु 300, सदस्य जिला पंचायत पद हेतु 450, कनिष्ठ उप प्रमुख पद हेतु 450, ज्येष्ठ उप प्रमुख हेतु 450, प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद हेतु 600, उप प्रमुख जिला पंचायत पद हेतु 750 अध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु 1500 निर्धरित की गयी है।
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 अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला उम्मीदवारों सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु रु. 75, उप प्रधान पद हेतु 105, प्रधान ग्राम पंचायत हेतु 150, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु 150, सदस्य जिला पंचायत पद हेतु 225, कनिष्ठ उप प्रमुख पद हेतु 225, ज्येष्ठ उप प्रमुख हेतु 225, प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद हेतु 300, उपाध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु 375 अध्यक्ष पंचायत पद हेतु 750 निर्धरित की गयी है। जमानत धनराशि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु रु. 300, उप प्रधान पद हेतु 750, प्रधान ग्राम पंचायत हेतु 1500, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु 1500, सदस्य जिला पंचायत पद हेतु 3000, कनिष्ठ उप प्रमुख पद हेतु 4500, ज्येष्ठ उप प्रमुख हेतु 4500, प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद हेतु 6000, उपाध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु 6000 अध्यक्ष पद हेतु 12000 निर्धरित की गयी है तथा  अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिए सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु रु. 150, उप प्रधान पद हेतु 375, प्रधान ग्राम पंचायत हेतु 750, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु 750, सदस्य जिला पंचायत पद हेतु 1500, कनिष्ठ उप प्रमुख पद हेतु 2250, ज्येष्ठ उप प्रमुख हेतु 2250, प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद हेतु 3000, उपाध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु 3000 अध्यक्ष पंचायत पद हेतु 6000 निर्धरित की गयी है।
विभिन्न पदों पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अध्कितम व्यय सीमा निर्धरित की गयी है, जिनमें सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु रु. 10,000, उप प्रधान पद हेतु 15000, प्रधान ग्राम पंचायत हेतु 50000, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु 50000, सदस्य जिला पंचायत पद हेतु 140000, कनिष्ठ उप प्रमुख पद हेतु 50000, ज्येष्ठ उप प्रमुख हेतु 60000, प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद हेतु 140000, उपाध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु 250000, अध्यक्ष पंचायत पद हेतु 350000 निर्धरित की गयी है।
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