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उत्तराखंड में केंद्र की गाइड लाइन के अनुरूप ही चलेगा लॉकडाउन। इन चीजों के लिए लेनी होगी सशर्त परमिशन

admin
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देहरादून। उत्तराखंड के लिहाज से जैसा माना जा रहा था, वैसा हुआ नहीं और उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की गाइड लाइन के हिसाब से ही उत्तराखंड में भी लॉकडाउन का पालन होगा।
आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि उत्तराखंड में भी केंद्र की गाइड लाइन को ही प्राथमिकता में रखा गया है। गाइड लाइन के अनुसार आगामी तीन मई तक प्रदेश में शराब की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान 3 मई तक होने वाली शादी के लिए शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन पांच से अधिक लोग शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। दुल्हन वाले भी केवल करीबियों को ही शादी में बुला सकते हैं। शादी में दोनों पक्षों से कितने लोग शामिल होंगे, इसकी पूरी लिस्ट जिलाधिकारी को देनी होगी। अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक लोगों को परमिशन नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा सरकार 20 अप्रैल से औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में स्थापित छोटे बड़े उद्योग संचालित करने के लिए सशर्त अनुमति दी जाएगी। इसके तहत आवेदन करने वाली कंपनी को अपने काम करने वाले श्रमिकों का पूरा विवरण देना होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवाय होगा और इस दौरान शिफ्टों में काम किया जाएगा। इस दौरान सैनिटाइज करने की उचित व्यवस्था भी करनी होगी। जिलाधिकारी इसकी अनुमति प्रदान करेंगे।
शुक्रवार से विधानसभा, सचिवालय खुलेंगे। यहां अनुसचिव से ऊपर के कर्मचारी ही आएंगे, जबकि इससे नीचे रैंक के 33% कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी। इस दौरान कोई भी हवाई यात्राएं, ट्रेेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा।
हालांकि कृषि कार्यों में इस दौरान छूट दी गई है। मत्स्य पालन, पशुपालन को भी छूट है। बैंकिंग सेवाएं यथावत चलती रहेंगी।

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