सीएम धामी का बयान : उत्तराखंड (Uttarakhand) में बाहरी व्यक्ति व्यवसाय, उद्योग या स्टार्टअप के लिए ही जमीन खरीद सकेंगे
देहरादून/मुख्यधारा
इन दिनों उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों के कृषि और उद्यान की जमीन पर धामी सरकार के रोक लगाने का मुद्दा गर्माया हुआ है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कृषि और उद्यान की जमीन पर रोक लगाने के फैसले के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
इस मामले में सीएम धामी ने एक बार फिर बयान दिया है। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में आयोजित ‘चेलि ब्वार्यूं कौतिक’ मातृशक्ति उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ किया, उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि और उद्यान के नाम पर धड़ल्ले से जमीन खरीदने पर राज्य सरकार ने अंतरिम रोक लगाई है। यह रोक भू माफियाओं एवं गलत नीयत से जमीन खरीदने वालों पर लगाई गई है।हालांकि , उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यवसाय, उद्योग एवं किसी स्टार्टअप के लिए जमीन खरीदेगा, जिससे यहां के स्थानीय लोगों को फायदा मिले, तो उसका उत्तराखंड में स्वागत है।
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रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भू-कानून के संबंध में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में अंतरिम तौर पर बाहरी व्यक्तियों के कृषि और उद्यान के लिए भूमि खरीदने पर रोक लगा दी गयी थी।
सीएम धामी ने X पर लिखा, मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश हित और जनहित में निर्णय लिया गया है कि भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समिति द्वारा विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाया जाय। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी निर्णय प्रदेश के हित में लिए जा रहे है। राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप और जो राज्यहित में जो सर्वोपरि होगा, सरकार द्वारा उस दिशा में निरंतर कार्य किए जाएंगे।