चमोली/मुख्यधारा
रैणी-तपोवन दैवीय आपदा के 122 मृतकों के परिजनों को 4.88 करोड़ की सहायता धनराशि वितरित कर दी गई है।
आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित करने के लिए शासन द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुरूप एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया के निर्देशों के क्रम में सभी जरूरी दस्तावेजों को एकत्रित करने के पश्चात अभिहित अधिकारी जोशीमठ (परगना अधिकारी/एसडीएम) कुमकुम जोशी द्वारा 155 लापता लोगों के प्रारम्भिक आदेश जारी किए गए। जिसमें से 122 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के बाद अनुग्रह अनुदान मद से पीड़ित परिवारों को प्रति परिवार चार लाख की दर से 4.88 करोड़ सहायता राशि का वितरण कर दिया गया है।
परगना अधिकारी/एसडीएम ने बताया कि दैवीय आपदा में छूटे हुए लापता व्यक्तियो के मृत्यु पंजीकरण के संबध में उनके गृह जनपद/राज्यों को दावा आपत्ति आमंत्रित किए जाने हेतु 30 दिन का समय देते हुए प्रकाशन के लिए प्रेषित किए गए है और संबधित जनपद/राज्यों से इस संबध में आख्या प्राप्त होते ही छूटे हुए लापता व्यक्तियों के भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे।