बड़ी खबर: निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने उत्तराखंड के 24 नेताओं पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर लगाया कड़ा प्रतिबंध, यह रही वजह
देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड के 24 नेताओं पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर निर्वाचन आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए तीन साल का बैन लगा दिया है। ये सभी नेता 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़े थे। इन प्रत्याशियों चुनाव आयोग को चुनावी खर्चे का ब्योरा नहीं दिया। सभी प्रत्याशियों को चुनावी खर्च का ब्योरा एक माह के भीतर चुनाव आयोग को देना होता है। लेकिन कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद पिछली बार विस चुनाव लड़े 24 प्रत्याशियों ने चुनावी खर्च का ब्योरा आयोग को नहीं दिया। इसी आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने इन नेताओं पर तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया है।
यह भी पढ़ें : लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में उम्मीदवारों के खर्च पर पैनी नजर
भारत के निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा क के तहत इन सभी व्यक्तियों को अयोग्य माना है। इन सभी ने आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इस संबंध में आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य किए गए लोगों के नामों की सूची जारी कर दी है।
सल्ट से राकेश नाथ, भोले शंकर आर्य, ललित मोहन सिंह को 23 मार्च 2023 से 23 मार्च 2026 तक अयोग्य करार दिया गया है। जागेश्वर के मनीष सिंह नेगी, हरिद्वार ग्रामीण साजिद अली। पौड़ी से हरी कुमार, बागेश्वर से अमरीश कुमार, पिरान कलियर से शहबान, बीएचईएल रायपुर अजय कुमार व इशांत कुमार, रुड़की से गुलबहार, गंगोलीहाट से रेखा, खानपुर से मनोरमा त्यागी, घनसाली से विजय प्रकाश, कोटद्वार से महिमा चौधरी, किच्छा से उबेद उलाह खान उर्फ नवाब राशिद खान, रायपुर से अमर सिंह सवेदिया, रायपुर रोड से रामू राजोरिया,जसपुर नफीस आजाद हैं ।