Uttarakhand: उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 का सरकारी गजट नोटिफिकेशन जारी, पढें एक नजर में
देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश, 2023 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2023 ) भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित }राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों, सरकार के अधीन संचालित स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों, बोडों, निगमों तथा राज्य सरकार के अनुदान से संचालित संस्थाओं में किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा की शुचिता बाधित करने, अनुचित साधनों के प्रयोग, प्रश्नपत्रों के प्रकटन तथा परीक्षा के उपरांत की जाने वाली अनियमितताओं आदि अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण या ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों और उनके सशक्त या आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए। अध्यादेश चूँकि उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, अतएव, अब राज्यपाल “भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-
इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय ) अध्यादेश, 2023 है।
इस का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।
परिभाषायें
यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो।
इस अध्यादेश में :-
(क) “सरकार” से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(ख) “परीक्षा प्राधिकारी से अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अभिप्रेत है।
(ग) “प्रतियोगी परीक्षा का संचालन” से प्रश्नपत्रों, उत्तरपत्रकों, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन पत्रक (ओ०एम०आर० शीट), परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण पर्यवेक्षण, कोडिंग प्रक्रिया, भण्डारण, परिवहन, वितरण / संग्रहण परीक्षा उपरांत परीक्षा केन्द्रों पर ऑफलाइन पेपर पेन) तथा ऑनलाइन (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा) परीक्षा संचालन, मूल्यांकन, परिणाम घोषणा तथा ऐसे ही अन्य कार्य आदि अभिप्रेत है।
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