नैनीताल/मुख्यधारा
प्रदेश सरकार के 2 अगस्त से छठी कक्षा से लेकर 12वीं के स्कूल खोले जाने के मंत्रिमंडल के फैसले व 31 जुलाई के शासनादेश को चुनौती के रूप में उत्तराखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई पीआईएल पर आज उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से आगामी 17 अगस्त तक जवाब तलब किया है। इस मामले में दो हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी।
सरकार के 2 अगस्त से छठी से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाने वाले फैसले के विरुद्ध देहरादून निवासी विजय सिंह पाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की थी। उनका तर्क था कि कोविड के मामले प्रदेश में अभी रोजाना सामने आ रहे हैं। यही नहीं राज्य के पहाड़ी इलाकों में अभी भी कई लोगों को पहली वैक्सीन भी नहीं लगी है। जब शहरी क्षेत्रों में ही एसओपी का पालन नहीं हो पा रहा है तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसका पालन कैसे हो सकता है। वहां विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते साधनों की कमी है।
विजय सिंह पाल की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में सुनवाई में उक्त शासनादेश में कई खामियां पाई गई। शासनादेश के अनुसार स्कूल दो शिफ्ट में खुलेंगे। प्रथम पाली में कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षाएं चार घंटे चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट में कक्षा छठी से 8वीं तक की कक्षाएं चलेंगी। दो शिफ्टों के बीच में कक्षाओं में सेनिटाइजेशन होगा।
इन खामियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले में 17 अगस्त तक जवाब मांगा है।