राहत : Uttarakhand में स्थानांतरण में छूट व पहली नियुक्ति में दुर्गम पर छूट को लेकर शासन ने जारी किया आदेश, पढें पूरी डिटेल - Mukhyadhara

राहत : Uttarakhand में स्थानांतरण में छूट व पहली नियुक्ति में दुर्गम पर छूट को लेकर शासन ने जारी किया आदेश, पढें पूरी डिटेल

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राहत : उत्तराखंड (Uttarakhand) में स्थानांतरण में छूट व पहली नियुक्ति में दुर्गम पर छूट को लेकर शासन ने जारी किया आदेश, पढें पूरी डिटेल

देहरादून/मुख्यधारा

उत्तराखंड (Uttarakhand) से बड़ी खबर आ रही है, जहां स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों से एक अभिभावक (विधवा / विधुर) को अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट प्रदान करने एवं मृतक आश्रित की प्रथम नियुक्ति में दुर्गम तैनाती से छूट प्रदान किये जाने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में सचिव शैलेष बगौली द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

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आदेश के अनुसार स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों से एक अभिभावक (विधवा / विधुर) को अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट प्रदान करने एवं मृतक आश्रित की प्रथम नियुक्ति में दुर्गर्म तैनाती से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखंड शासन में सचिव शैलेष बगौली द्वारा सभी अपर मुख्य सचिवों, सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों सहित सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों के साथ ही समस्त विभागों के अध्यक्ष व कार्यालयों के अध्यक्षों को आदेश प्रेषित कर दिया गया है।

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आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि, – ”इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों / अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा, परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन / विचलन / छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन / विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

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आदेश में कहा गया है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु यह निर्णय लिया गया कि एकल अभिभावक (विधवा / विधुर) का स्थानान्तरण उनके द्वारा दिये गये विकल्पों में से ही यथासम्भव किसी एक स्थान पर किया जायेगा तथा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त होने वाले कार्मिक को प्रथम नियुक्ति हेतु स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18(1) से छूट प्रदान की जाती है। मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त होने वाले कार्मिक से पांच स्थानों के विकल्प प्राप्त किए जाएंगे और यथासंभव इन्हीं में से किसी एक स्थान पर तैनाती / नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

सचिव द्वारा कहा गया है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि तदनुसार उक्त आदेश पर अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

पढें आदेश :-

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