जोशीमठ (Joshimath) भू-धंसाव प्रभावितों को मिलेगी त्वरित राहत, सीएम धामी के निर्देश बाद जारी हुआ ये आदेश
चमोली /मुख्यधारा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जोशीमठ में भू धंसाव के कारण विस्थापित परिवारों को मकान किराये के लिए 4 हजार रूपये प्रति माह की दर से 6 माह तक दिये जाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि स्वीकृत की गई है।
जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ के नगरपालिका क्षेत्र जोशीमठ के अन्तर्गत विगत दिनों से हो रहे भूधंसाव से प्रभावित ऐसे परिवार जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अधिवासन योग्य नहीं है अथवा ऐसे परिवार जो बेघर हो गये हैं, परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर किराये के मकान में अस्थायी रूप से विस्थापित करने के लिए ₹4000 प्रति परिवार की दर से 6 माह के किराये मद में मुख्यमंत्री राहत कोष से अग्रिम के रूप में व ₹1.00 करोड़ (एक करोड मात्र ) स्वीकृत कर जिलाधिकारी चमोली के निवर्तन रखा गया है।
जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ की नगरपालिका क्षेत्र जोशीमठ में भू-धंसाव के कारण प्रभावितों को किराये के भवनों पर विस्थापित किये जाने के लिए भवन किराये मद में मुख्यमंत्री राहत कोष से धन आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव (लेखा) / आहरण वितरण अधिकारी अश्वनी कुमार वर्मा द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की इस पहल से अब प्रभावितों को त्वरित राहत मिल सकेगी।
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आदेश के अनुसार उल्लिखित पत्र में माध्यम से आप द्वारा जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ की नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ में भू- धसाव के कारण छः सौ से अधिक भवनो मे दरारें पड़ने से 38 प्रभावित परिवारों को अस्थाई रूप से अन्यंत्र किराये पर निवास / विस्थापित किया गया है तथा निरन्तर आवासीय भवनो में दरारे बढ़ रही हैं, जिससे प्रभावितों की संख्या बढ़ने के कारण उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाना संभावित है, के दृष्टिगत प्रभावित परिवारों को किराये के भवनों पर विस्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।
उपरोक्त के क्रम में आपदा प्रबन्धन विभाग के शासनादेश सं0-763 / XVIII-B-1/2004 (27)/2010 TC-1 दिनांक 02 सितम्बर 2020 में किये गये प्राविधानानुसार तात्कालिकता के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ के नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ के अन्तर्गत विगत दिनों से हो रहे भू-धसाव से प्रभावित ऐसे परिवार जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अधियासन योग्य नहीं हैं अथवा ऐसे परिवार जो बेघर हो गये हैं, उन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर किराये के मकान में अस्थायी रूप से विस्थापित करने हेतु ₹4000/-प्रति परिवार की दर से 6 माह के किराये मद में मुख्यमंत्री राहत कोष से अग्रिम के रूप में कुल ₹1.00 करोड़ (एक करोड मात्र ) स्वीकृत कर जिलाधिकारी चमोली के निवर्तन पर रख दिये जाय ।
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अतः मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि ₹1.00 करोड़ RTGS के माध्यम से DM CHAMOLI & ADM CHAMOLI (RELIEF) के पद नाम से भारतीय स्टैट बैंक शाखा गोपेश्वर चमोली में संचालित खाता संख्या-36093795660 IFSC Code – SBIN0003291 में Reference No-141012686 दिनांक 07.01.2023 से हस्तान्तरित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सुनिश्चित कर लिया जाय:-
(1) मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि का उपयोग आपदा प्रबन्धन विभाग के शासनादेश सं0-763 / XVIII-B-1/2021-04 (27)/2010T.C-1 दिनांक 02.09.2020 में किये गये प्राविधानों के तहत एवं उसी मद में किया जाय, जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।
(2) स्वीकृत धनराशि का भुगतान प्रभावितों को करने से पूर्व प्रकरणों का संगत शासनादेशों में किये गये प्राविधानों के तहत परीक्षण कर पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान यथासंभव ई-बैंकिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय, जहां ई-बैंकिंग की सुविधा न हो, वहां धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वितरित की जाय ।
(3) मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि का उपयोग उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल, वित्त विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग एवं तदविषयक शासनादेशों में किये गये प्राविधानों / दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाय।
(4) मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि के वितरण के पश्चात् लाभार्थियों का विवरण यथा-नाम, पता, दूरभाष संख्या इत्यादि जनपद स्तर पर सुरक्षित रखा जाय, जो आवश्यकता पड़ने पर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
(5) मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखांकन (Cash Book) / लेखा-जोखा पृथक से तैयार कर लिये जाय ।
(6) मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि का मदवार विवरण / उपयोगिता प्रमाण-पत्र (Form GFR 19-A), भुगतान की रसीद व अन्य अभिलेख जिलाधिकारी या अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर वित्तीय वर्ष के अंत 31 मार्च, अथवा अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगें।
(7) मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि में से जिस धनराशि का उपयोग अधिकतम 01 वर्ष अथवा निर्धारित समय सीमा जो भी कम हो, के अन्तर्गत नहीं किया जाता है, तो स्वीकृत धनराशि एकमुश्त मुख्यमंत्री राहत कोष के पक्ष में वापस की जायेगी ।
(8) स्वीकृत धनराशि की सदुपयोगिता का पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का होगा।
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अतः स्वीकृत धनराशि का उपयोग उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार करते हुए धनराशि की प्राप्ति रसीद एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप (Form GFR 19-A) पर शासन को उपलब्ध कराने का
कष्ट करें।