देहरादून । भाजपा विधायक से अपनी बच्ची का डीएनए जांच कराने पर अड़ी महिला को एक बार फिर से राहत मिलने से विधायक की आफत बढ़ गई है। अभी तक महिला की तहरीर पर विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था, लेकिन गत दिवस कोर्ट के आदेश के बाद विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ देहरादून के नेहरू कालोनी थाने में धारा 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
जी हां! सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक महेश नेगी मामले में अब नया मोड़ आ गया है। कुछ दिन पहले तक विधायक का पलड़ा भारी नजर आ रहा था।
इससे पहले इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट से पीडि़त महिला को गिरफ्तारी से स्टे मिल गया था। इसके अलावा पीडि़त महिला द्वारा विधायक की पत्नी से पांच करोड़ मांगनेे वाली बात भी कमजोर नजर आई, क्योंकि कोर्ट ने व्हाट्सएप चैटिंग के बाद पाया था कि पीडि़त महिला ने पांच करोड़ की बात नहीं की, बल्कि विधायक की पत्नी की ओर से पीडि़ता को पांच लाख रुपए देने के प्रयास के जवाब में पीडि़त द्वारा कहा गया कि इस कृत्य के लिए तो पांच करोड़ भी कम हैं। कोर्ट की ओर से इस संबंध में काउंटर एफिडेविट मांगा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पीडि़ता पर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 12 अक्टूबर को होनी है।
बताते चलें कि द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह उन्हीं की बेटी है। वह अपनी बेटी के भविष्य को लेकर अपनी बेटी और विधायक का डीएनए जांच कराने की मांग कर रही है। इसके लिए दून में महिला ने मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी, लेकिन विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था, जबकि विधायक की पत्नी ने पीडि़त महिला पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए महिला के खिलाफ देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया था।
इस संबंध में गत दिवस देहरादून कोर्ट के आदेश के बाद अब विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ देहरादून के नेहरू कालोनी थाने में 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
इस संबंध में विधायक महेश नेगी का कहना है कि महिला का नार्को टेस्ट होगा तो सभी चीजें सबके सामने साफ हो जाएंगी।
बहरहाल, इस हाईप्रोफाइल मामले में प्रदेशवासियों को निष्पक्ष जांच की दरकार है, तभी दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो पाएगा और जो दोषी को दंड दिया जा सकेगा।