कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट - Mukhyadhara

कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट

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उत्तराखंड सरकार ने दी मुकदमे वापस लेने की संस्तुति

जसपुर में हाईवे जाम करने के मामले में कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने कई माननीयों समेत 24 लोगो के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

मामला 2012 का है, जब एक युवती की बरामदगी को लेकर यह लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जिसमें पुलिस ने कई घंटे हाईवे जाम करने के आरोप में इनपर मुकदमा दर्ज किया था। काशीपुर के अपर मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट ने कोर्ट में पेश ना होने को लेकर इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। जिसमे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय, विधायक हरभजन सिंह चीमा, राजकुमार ठुकराल, तत्कालीन भाजपा नेता और अब कांग्रेस विधायक आदेश चौहान समेत 24 के नाम शामिल हैं।

इस बारे में रामनगर पहुंचे शिक्षा मंत्री से जब जानकारी चाही गई, तो उन्होंने कहा कि वह न्यायालय का आदर करते हैं, और इसके खिलाफ वह ऊंची अदालत में नही जाएंगे। साथ उन्होंने जोड़ा कि उनके संज्ञान में आया है कि 7-8 दिन पहले सरकार ने यह केस वापस ले लिया है।

वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे व अन्य पर २०१५ में नायब तहसीलदार से मारपीट को लेकर दर्ज मुकदमा व अन्य चार और मुकदमे वापस लेने हेतु संस्तुति कर दी है। इसी के साथ शासन ने अब चार मुकदमे वापस करने पर मुहर लगा दी है। इससे मंत्री अरविंद पांडे को राहत मिलती प्रतीत होती है।

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