नैनीताल। यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश नेगी और पीड़़ित महिला मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट से पीड़़ित महिला को गिरफ्तारी से स्टे मिल गया है। इसके अलावा अदालत ने पीड़़ित महिला द्वारा विधायक की पत्नी से पांच करोड़ मांगनेे वाली बात भी नकार दी है। कोर्ट ने पाया कि पीड़़ित महिला ने पांच करोड़ की बात नहीं की, बल्कि विधायक की पत्नी की ओर से पीड़़िता को पांच लाख रुपए देने के प्रयास के जवाब में पीड़़ित द्वारा कहा गया कि इस कृत्य के लिए तो पांच करोड़ भी कम हैं।
कोर्ट की ओर से पुलिस से इस संबंध में काउंटर एफिडेविट जमा करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पीड़़िता पर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 12 अक्टूबर को होनी है।
बताते चलें कि द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए अपनी बेटी और विधायक का डीएनए जांच करने की मांग की है। इसके लिए दून में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी गई है, जबकि विधायक की पत्नी ने पीड़़ित महिला पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है और उसके खिलाफ देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया है।
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