पौड़ी गढ़वाल/मुख्यधारा
जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत एक स्कूल (school) पर अवैधानिक रूप से कक्षाएं संचालित करने पर उस जुर्माना लगाया गया है।
पौड़ी गढ़वाल के मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी डा. आनंद भारद्वाज द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार सैंट थॉमस स्कूल (school) पौड़ी का औचक निरीक्षण कियागया। इस दौरान पता चला कि स्कूल द्वारा कक्षा एक से लेकर आठवीं तक मान्यता लिए बिना ही कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।
यही नहीं आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत उत्तराखंड नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत कक्षा एक से आठ तक की मान्यता अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा प्रदान की जाती है, किंतु स्कूल (school) द्वारा मान्यता लिए बिना ही सीधे आईसीएसई बोर्ड से संबंद्धीकरण लेकर स्कूल संचालित किया जा रहा है।
इस संबंध में बिना मान्यता स्कूल (school) संचालित करने और विभाग के आदेशों के उल्लंघन के आरोप में उक्त स्कूल पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
साथ ही निरंतर मानकों के उल्लंघन करने पर नोटिस मिलने की तिथि से प्रतिदिन दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अर्थदंड को कोषागार में जमा कराए जाने का प्रावधान है।
यदि अर्थदंड कोषागार में जमा नहीं कराई जाती है तो स्कूल (school) प्रबंधक/प्रधानाचार्य के खिलाफ संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
यह भी पढें: ब्रेकिंग: इन पुलिस उपाधीक्षकों का हुआ ट्रांसफर (transfer)