एक्सटेंशन: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र की बात मानी, ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का बढ़ाया कार्यकाल, अब इस तारीख तक अपने पद पर बने रहेंगे - Mukhyadhara

एक्सटेंशन: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र की बात मानी, ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का बढ़ाया कार्यकाल, अब इस तारीख तक अपने पद पर बने रहेंगे

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एक्सटेंशन: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र की बात मानी, ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का बढ़ाया कार्यकाल, अब इस तारीख तक अपने पद पर बने रहेंगे

मुख्यधारा डेस्क

प्रवर्तन निदेशालय ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल बढ़ा दिया है। संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर रह सकेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का आग्रह किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने मिश्रा के कार्यकाल को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने से इनकार कर दिया।

सर्वोच्च अदालत ने मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इसके साथ ही साफ किया कि अब आगे ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कोई और सुनवाई नहीं होगी। यानी एसके मिश्रा का ये अंतिम सेवा विस्तार माना जा रहा है।

कोर्ट ने कहा कि यह फैसला राष्ट्र हित में लिया जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सामान्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन हम जनहित में इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके आगे उनके कार्यकाल को बढ़ाने की परमिशन नहीं दी जाएगी।

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बता दें कि ईडी निदेशक संजय मिश्रा को 31 जुलाई से 15 अक्टूबर तक सेवा विस्तार देने की केंद्र सरकार की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। कार्यकाल बढ़ाने की केंद्र सरकार की मांग स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अपने 11 जुलाई के आदेश में बदलाव किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने की कोई याचिका पर दखल नहीं देगा।

सरकार ने 15 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन मांगा था। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे आगे अब कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

बता दें कि 11 जुलाई को दिए अपने अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने फैसले में संजय मिश्रा को सिर्फ 31 जुलाई तक ही ईडी निदेशक के पद पर रहने की इजाजत दी थी। इस तरह मिश्रा का कार्यकाल कोर्ट ने 110 दिन घटा दिया था, केंद्र सरकार उनको 18 नवंबर तक पर बनाए रखना चाहती थी। बता दें कि 1984 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी आईआरएस में संजय मिश्रा सिलेक्ट हुए थे। वे करीब 34 साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्विस दे चुके हैं।

इसके अलावा वे विदेशों में धन छुपाने वाले भारतीयों के मामलों को देखने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के विदेशी कर विभाग में भी काम कर चुके हैं। इन मामलों के अलावा नेहरू-गांधी परिवार से जुड़े नेशनल हेराल्ड केस समेत यस बैंक के राणा कपूर का केस, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के केस की जांच भी उन्होंने ही लीड की थी।

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