गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को आगामी 30 जून तक बढ़ाने के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों को छोड़कर अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके तहत प्रथम चरण में धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट, होटल व सैलून को खोलने की इजाजत दी जा रही है। 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में पांचवां लॉकडाउन एक से 30 जून तक रहेगा।
आज शाम को जारी गाइडलाइंस के अनुसार तीन चरणों में लॉकडाउन को अनलॉक किया जाएगा। पहले चरण की शुरुआत आगामी 8 जून से की जा रही है। जिन संस्थानों को खोलने की छूट दी गई है, उन्हें शर्तों के साथ अनुमति दी गई है।
द्वितीय चरण में स्कूल कालेज, कोचिंग संस्थान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद खोले जाएंगे।
तृतीय चरण में हवाई यात्राएं, मेट्रो, पिक्चर हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क के लिए दो चरणों के आंकलन के बाद तारीख घोषित किए जाएंगे।
अब कंटेनमेंट जोन के अलावा आर्थिक गतिविधियों को छूट मिल सकेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। हालांकि इन तमाम छूटों के बावजूद सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। भीड़ एकत्र होने पर रोक रहेगी। शादी में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। एक जगह पर पांच से ज्यादा लोगों को खड़े होने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब पीना, पान, गुटखा व तंबाकू के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
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