- Heavy Rain alert : उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी के चलते मंगलवार 5 अगस्त को इन जिलों के स्कूलों व आंगनबाड़ी केन्द्रों में रहेगा अवकाश
रेड अलर्ट के चलते 5 अगस्त को नैनीताल जिले के समस्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित
नैनीताल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2025 को जनपद नैनीताल सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, जिसके दृष्टिगत “अलर्ट” जारी किया गया है।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी वंदना ने अवगत कराया कि संभावित आपदा जोखिमों जैसे भूस्खलन, सड़क अवरोध, जलभराव, एवं नदी-नालों में तेज बहाव को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु जनपद नैनीताल में संचालित *सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा 1 से 12 तक) एवं समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में दिनांक 5 अगस्त 2025 (मंगलवार) को एक दिवसीय अवकाश रहेगा।
उन्होंने संबंधित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यकतानुसार अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहें एवं आपदा की स्थिति में समन्वय बनाए रखें। किसी भी प्रकार की आपदा की घटना होने पर आपदा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 05942-231178 एवं 231179 अथवा टॉल फ्री नंबर 1077 पर सूचित करें।



हरिद्वार: डीएम मयूर दीक्षित ने किया विद्यालयों/आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान केन्द, देहरादून द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2025 को अपरान्ह 01:30 बजे जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 04 अगस्त, 2025 को जनपद हरिद्वार हेतु (ऑरेंज अलर्ट) तथा दिनांक 05 अगस्त 2025 को (येलो अलर्ट) के तहत जनपद में कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की सम्भावना व्यक्त की गयी हैं।
तद्क्रम में वर्तमान मानसूनकाल के मध्येनजर विद्यालयों में जाने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत दिनांक 05 अगस्त, 2025 को जनपद हरिद्वार के समस्त ऑगनबाड़ी केन्द्र, शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालय बन्द रहेंगे। इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों में बोर्ड की अंक सुधार परीक्षायें संचालित है ये यथावत् खुले रहेंगे।
अतः भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के दृष्टिगत जनपद हरिद्वार अन्तर्गत दिनांक 05 अगस्त, 2025 को समस्त ऑगनबाड़ी केन्द्र, शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता है। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अम्ल में लायी जायेगी।
उन्होंने मुख्य शिकशिक्षा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।



