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बड़ी खबर : नामी स्कूल में हलाल मीट टेंडर प्रकरण के बाद मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड ने दिए ये आदेश #mukhyadhara

admin
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देहरादून/मुख्यधारा

उत्तराखंड, देहरादून स्थित एक नामी प्राइवेट स्कूल द्वारा अपनी कैंटीन में हलाल मीट की सप्लाई के लिए टेंडर निकाले जाने वाले विवादित प्रकरण के बाद उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने शिकायत पर कई अहम आदेश दिए हैं। आयोग ने इसी प्रकार की स्थिति राज्य के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि में तथा अन्य स्कूलों में होने की संभावना के संबंध में जिलाधिकारी देहरादून को विधि अनुसार कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं।

बताते चलें कि विगत दिनों देहरादून स्थित वेल्हम ब्वॉयज़ स्कूल प्रबंधन ने हलाल मीट के लिए एक टेंडर जारी किया था। जिस पर सवाल उठाते हुए बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया था। शिकायत पर संबंधितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। हालांकि विवाद बढऩे पर स्कूल प्रबंधन ने इसके लिए बिना शर्त माफी मांगी, किंतु हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। यह मामला पुलिस तक पहुंचा और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

स्कूल ने माफीनामा जारी करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर जांच के लिए उन्होंने समिति गठित की है। स्कूल के नोटिस में लिखा है कि अंजाने में यह गड़बड़ी हुई है। इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और नया टेंडर जारी किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति, समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो स्कूल बिना शर्त माफी मांगता है क्योंकि ऐसा करने का उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था।

इस मामले की गंभीरता व संवेदनशीलता को देखते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता भूपेंद्र कुमार ने मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि उपरोक्त प्रकरण बहुत ही गंभीर एवं संवेदनशील हैं, इसलिये समस्त समुदाय के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु जनहित न्यायहित में तत्काल उत्तराखंड राज्य के समस्त होटल, रैस्टोरेंटो, ढाबों आदि में सूचना, बोर्ड लगाने तथा अन्य प्रकार के माध्यम से जिससे कि लोगों की जानकारी में यह आ जाये कि वहां पर झटका मीट या हलाल मीट का इस्तेमाल होता है, के संबंध में कार्यवाही की जानी जनहित में आवश्यक है।

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प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग की डबल बेंच द्वारा भूपेंद्र कुमार की शिकायत पर तत्काल सुनवाई की गई और आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा तथा सदस्य पूर्व आईपीएस राम सिंह मीना द्वारा कार्यवाही करते हुए आदेश जारी कर कहा गया है कि इसी प्रकार की स्थिति उत्तराखंड राज्य के होटल, रैस्टोरेंटो, ढाबों आदि में तथा अन्य स्कूलों में होने की संभावना के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की है। जिलाधिकारी देहरादून को को इस संबंध में न्यायहित में नियमानुसार एवं विधिनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

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