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करीब तीन दशक पुराने हत्याकांड मामले में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति जोगीनवादा निवासी गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी का गैर जमानती वारंट जारी किया है।
उत्तर प्रदेश के बरेली में 31 साल पहले जैन दंपती हत्याकांड मामले में अदालत ने मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके अलावा तीन अन्य आरोपी बजरुद्दीन, नरेश और जगदीश को जेल भेजा जा चुका है। अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल कय्यूम की अदालत ने यह आदेश जारी किया।
हालांकि साहू के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि कोरोना संक्रमित होने के चलते उन्हें बुखार है, किंतु कोर्ट ने इसको खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। मामले में 20 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।
क्या था यह था मामला
जैन दंपत्ति हत्याकांड जून 1990 में घटित हुआ था। मृतक दंपत्ति की बेटी प्रगति ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रगति ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि 11 जून की रात्रि वे टीवी देख रहे थे। इस दौरान चार-पांच लोग चाकू व डंडे लेकर घर के भीतर घुस गए। इस दौरान उन्होंने उनके पिता नरेश जैन को चाकू से वार किया। इसमें वह और उनकी बहिन भी घायल हो गई। इस हमले के बाद उनके पिता नरेश जैन और मां पुष्पा जैन की मौत हो गई थी।
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