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पलटवार : आप नेता जोत सिंह बिष्ट (Jot Singh Bisht) ने मंत्री सतपाल महाराज की घोषणा पर किया कटाक्ष, बोले : उत्तराखंड के लोगों को किया जा रहा गुमराह

admin
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आम आदमी पार्टी के नेता जोत सिंह बिष्ट (Jot Singh Bisht) ने मंत्री सतपाल महाराज की घोषणा पर किया कटाक्ष

बोले : उत्तराखंड के लोगों को किया जा रहा गुमराह

देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट (Jot Singh Bisht) ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के पंचायत राज मंत्री ने आज नई टिहरी में घोषणा की है कि अब पंचायतों में एक निर्धारित काट आफ डेट से पहले के 2 से अधिक बच्चों वाले लोग पंचायत चुनाव में भागीदारी कर सकेंगे।
भाजपा सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में 2019 के पंचायत चुनाव से पहले विधान सभा में बिल पेश करके पंचायत चुनाव में दो से अधिक संतान वाले लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया था।

उन्होंने कहा कि मैंने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय नैनीताल में जाकर के याचिका दायर करने पर उच्च न्यायालय ने धारा 8 के अंतर्गत ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के पद पर दो से अधिक बच्चे वालों के लिए कट ऑफ डेट निर्धारित करते हुए चुनाव लड़ने के लिए आदेश जारी किया।
जोत सिंह बिष्ट (Jot Singh Bisht) ने कहा कि तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाइकोर्ट के फैसले का विरोध किया। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज पंचायतराज मंत्री हैं, इस ढंग की घोषणा करके वह उत्तराखंड के लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
पंचायत चुनाव में दो से अधिक संतान वालों की भागीदारी करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी सरकार करना चाहती है तो उसके लिए सदन में  बिल पेश करके पारित कराना पड़ेगा या फिर कैबिनेट इस पर फैसला लेगी, लेकिन अंततः कैबिनेट के फैसले को भी सदन में पारित कराना पड़ेगा या फिर मुख्यमंत्री विचलन के अधिकार का उपयोग कर इसका आदेश जारी कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि किसी भी कैबिनेट मंत्री या विभागीय मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह घोषणा करें और इसका जीओ जारी होगा। यह कतई नियम के अंतर्गत नहीं है। ऐसे में मंत्री सतपाल महाराज की घोषणा करके अपने को भी और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं।
उन्होंने सरकार से मांग की है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों पर दो से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले तथा अगले विधानसभा सत्र में दो से अधिक संतान वाले लोगों को एक कट ऑफ डेट निर्धारित करने के बाद पंचायत चुनाव में भागीदारी करने का मौका देने का कानून पास कराएं। यही एक उचित रास्ता है।
जोत सिंह बिष्ट ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार इस विषय पर अवश्य संज्ञान लेगी।
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