Uttarakhand: नव वर्ष (new year) में पहले वाले समय तक ही खुली रहेंगी शराब की दुकानें, पढें संशोधित आदेश
देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड में नव वर्ष के अवसर पर शराब की दुकानें अपने पुराने समय पर ही खुलेंगी। अतिरिक्त समय केवल प्रदेश में संचालित बार को ही दिया गया है। इस संबंध में आबकारी विभाग द्वारा नया आदेश जारी किया गये है।
संशोधित आदेश के अनुसार नव वर्ष 2023 में पर्यटन हेतु आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश में स्थित समस्त एफ०एल०-6 सी /7/7 सी अनुज्ञापनों को दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक 24 घण्टे खाले जाने के सम्बन्ध में उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या: 800/XXII-1/E-filling / 2022-E-File / आबकारी अनुभाग देहरादून दिनांक दिसम्बर 29, 2022 ( छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसक अन्तर्गत आयुक्तालय के पत्र संख्या: 16615/ दिनांक 29.12.2022 के क्रम में अवगत कराया गया है
कि आबकारी विभाग द्वारा एफ०एल०-6 सी /7/7 सी अनुज्ञापनों की शर्तें निम्नलिखित निर्धारित है- “Foreign Liquor shall be supplied/served from 12.00 a.m. upto 11 p.m. on week days except Saturdays, and upto 12.00 p.m. on Saturdays.
अतः इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य में नव वर्ष 2023 के दृष्टिगत समस्त एफ०एल०-6 शी/7/7 सी अनुज्ञापनों को दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित ( पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि) तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है।
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आबकारी विभाग के अन्तर्गत एफ०एल०-6 सी /7/7 सी अनुज्ञापनों की उक्त निर्धारित शर्त को इससमयावधि के लिये संशोधित समझा जाय। उपरोक्त व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि के अनुसार केवल प्रदेश में स्थित बार अनुज्ञापनों हेतु की गयी है। इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित देशी/विदेशी / बीयर की समस्त फुटकर दुकानों की समयावधि आबकारी नीति विषयक नियमावली 2022-23 के अनुसार पूर्ववतः ही रहेगी।