बड़ी खबर : उत्तराखंड विस.अध्यक्ष रितु खंडूरी (Ritu Khanduri) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पुनः सही ठहराया, याचिका निरस्त होने से बर्खास्त कर्मचारियों को झटका
देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड के लिए आज की बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा से बाहर किए गए कर्मचारियों की याचिका को पुन: रद्द कर दिया है। इसके साथ ही एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को झटका लगा है।
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इससे पूर्व उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने भी विधानसभा कर्मचारियों के बर्खास्त किए जाने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया था।
उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय की तरफ से पैरवी करने वाले वकील अमित तिवारी के अनुसार 2021 में विधानसभा में तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त हुए 72 कर्मचारियों द्वारा दाखिल की गई याचिका को शुक्रवार को आज उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच के न्यायाधीश ह्रषिकेश रॉय और न्यायाधीश मनोज मिश्रा ने सुना। तत्पश्चात याचिकाकर्ताओं की याचिका को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया है।
बताते चलें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कड़ा कदम उठाते हुए नियमों के विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियों को खत्म कर दिया था। उन्होंने वर्ष 2016 से 2021 के बीच तदर्थ नियुक्ति वाले 228 कर्मियों की विशेषज्ञ जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सेवाएं समाप्त कर दी थी।
बताते चलें कि विधानसभा से सेवाएं समाप्त होने के बाद से यह कर्मचारी एकजुट होकर विधानसभा के गेट के सामने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी सुप्रीम कोर्ट की ओर टकटकी लगी थी, किंतु आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा बर्खास्त कर्मचारियों के खिलाफ आए फैसले के बाद इन कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट से आए आज के फैसले के बाद उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि,- “मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर लिए गए मेरे फैसले को सही ठहराया।”