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ITR Return : अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो देर मत कीजिए, जानिए आईटीआर भरने से क्या होता है फायदा

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ITR Return : अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो देर मत कीजिए, जानिए आईटीआर भरने से क्या होता है फायदा

मुख्यधारा डेस्क

यह खबर आपके काम की हो सकती है। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स यानी (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है तो देर मत कीजिए। इसे महीने 31 जुलाई साल 2024 को आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है तो कोई बात नहीं अगर नहीं भरा है तो तैयारी शुरू कर दीजिए।

आयकर विभाग के अनुसार अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। 14 जुलाई तक लगभग 2.7 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान दाखिल रिटर्न की तुलना में 13% ज्यादा है। हालांकि, बहुत सारे लोग आईटीआर फाइल करने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई शिकायतें देखने को मिल रही हैं, जिनमें बताया गया है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते अधिकतर लोग मांग कर रहे हैं कि इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से आगे बढ़ाना चाहिए।

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कई चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन भी आखिरी तारीख को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। कुछ ने तो इस बारे में आयकर विभाग को सूचित करते हुए अपनी बात भी रखना शुरू कर दिया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने आयकर विभाग को इनकम टैक्स पोर्टल पर आने वाली कई दिक्कतों को लेकर आगाह भी किया है।अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं तो क्या आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई जाएगी? इस पर अभी से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, क्योंकि तारीख बढ़ाना या ना बढ़ाना आयकर विभाग तय करता है। अगर आखिरी तारीख तक भी बहुत ही कम लोग आयकर रिटर्न फाइल करते हैं तो इसे बढ़ाया जा सकता है, वरना नहीं।

वैसे अभी तक के आंकड़े तो दिखाते हैं कि आयकर रिटर्न इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक फाइल हुआ है, जो इस ओर इशारा करता है कि आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख शायद ना बढ़े।

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आयकर रिटर्न दाखिल करना क्यों होता है अनिवार्य, टैक्स संबंधी तमाम झंझटों से होता है बचाव

आइए जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरना क्यों जरूरी होता है। अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। अनुपालन न करने पर दंड और संभावित कानूनी परिणाम हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना कि आपके कर सही ढंग से दाखिल किए गए हैं, आपको आश्वासन दे सकता है और भविष्य की जटिलताओं को रोक सकता है।

आपकी रिटर्न की समय पर फाइलिंग आपको विशिष्ट कर लाभों या रिफंड के लिए योग्य बना सकती है। जुर्माने के अलावा, प्रारंभिक नियत तारीख से भुगतान की तारीख तक किसी भी बकाया टैक्स पर ब्याज भी लग सकता है। कुछ स्थितियों में, देर से फाइल करने के परिणामस्वरूप विशिष्ट कर कटौती या घाटे को आगे बढ़ाने के अवसर खो सकते हैं। निर्धारित तारीख के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना यानी पेनल्टी चुकाना पड़ सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। समय पर आईटीआर दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सोर्सों से आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है, समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर आईटीआर जमा करना फायदेमंद है।

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इनकम टैक्स नियमों के अनुसार यदि किसी करदाता ने टैक्स नहीं चुकाया है या उस पर बनने वाले कुल टैक्स का 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234बी के तहत हर महीने 1% ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। इस तरह समय से रिटर्न दाखिल कर इनकम टैक्स पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं।

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