देहरादून/मुख्यधारा
समाज कल्याण विभाग (Social Welfare) ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में संशोधन किया है अब पेंशन योजना के अन्तर्गत ऐसे लाभार्थी भी पेंशन के पात्र होंगे, जिनके पुत्र / पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हों, किन्तु वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो तथा ऐसे पात्र लाभार्थी जिनके पुत्र / पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हो तथा उनकी सभी स्रोतों से परिवार की मासिक आय रु० 4000/- तक हो”।
इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव एल फैनई ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3188 / स०क० / पेंशन / 2022-23 दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से किये गये अनुरोध के कम सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन / अनुदान योजनाओं को पारदर्शी ITC (Information and Communication Technology) के माध्यम से ऑनलाईन कियान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1502 / XVII-2/21-01 02/2010 दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 के प्रस्तर- 3 (क) वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रिया के बिन्दु संख्या (ii) एवं (iii) के स्थान पर “वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत ये लाभार्थी भी पेंशन के पात्र होंगे जिनके पुत्र / पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हो, किन्तु वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो तथा ऐसे पात्र लाभार्थी जिनके पुत्र / पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हो तथा उनकी सभी स्रोतों से परिवार की मासिक आय रु० 4000/- तक हो” संशोधन किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उक्त वर्णित शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं उक्त शासनादेशों के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।