देहरादून। जिलाधिकारी डा. आशीष कुमार ने बताया है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जनसुरक्षा हित में जनपद अंतर्गत स्थानीय बाजारों में साप्ताहिक बंदी निर्धरित की गयी है। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निगम देहरादून, छावनी परिषद गढीकैंट व क्लेमेंटाउन क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक रविवार, नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक बृहस्पतिवार, नगर पालिका परिषद डोईवाला क्षेत्र के समस्त बजार प्रत्येक रविवार, नगरपालिका परिषद मसूरी क्षेत्र के समस्त बजार प्रत्येक बुधवार, विकासनगर-हरबर्टपुर तथा सहसपुर क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक शनिवार, चकराता क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक बुधवार, कालसी/साहिया क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक शनिवार एवं त्यूनी क्षेत्रा के समस्त बाजार प्रत्येक रविवार बन्द रहेंगे।
उक्त क्षेत्रों में साप्ताहिक बन्दी दिवसों पर वृहद् स्तर पर सेनिटाइजेशन किया जाएगा। उक्त निर्धारित साप्ताहिक बन्दी दिवसों में संबंधित स्थानीय बाजार एवं उसमें अवस्थित सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णत: बन्द रहेंगे तथा केवल आवश्यक सेवाएं यथा दवाओं की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसियां, डेयरी, टिफिन सर्विस, बैकरी, मीट-मछली की दुकानें (जिनके पास वैध लाइसेंस हों), बेकरी ही प्रात: 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित हो सकेंगी। साप्ताहिक बन्दी दिवस में वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। इस दौरान निर्माण कार्य, औद्योगिक इकाइयों से संबंधित गतिविधियां संचालित हो सकेंगी तथा प्रात: कालीन मॉर्निंग वॉक पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमित व्यत्ति चिन्हित होने के पश्चात ऋषिकेश क्षेत्रांतर्गत खण्ड गांव क्षेत्र को लॉकडाउन किया गया था। उपरोत्त कंटमेंन्ट क्षेत्र को 28 दिन के एक्टिव सर्विलांस के पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई संस्तुति के उपरान्त कन्टेंमेंट जोन से मुत्त कर दिया गया है।