नैनीताल/मुख्यधारा
काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान चीमा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया।
बताते चलें कि काशीपुर निवासी राजीव अग्रवाल ने विधायक हरभजन चीमा के खिलाफ दायर याचिका के माध्यम से चीमा की शैक्षिक योग्यता में भिन्नता बताई गई थी। साथ ही आयु आधार कार्ड के अलावा पैनकार्ड भी अलग-अलग बताया गया था। तब विधानसभा चुनाव के दौरान जनवरी 2017 में चीमा का नामांकन पत्र वैध माना गया था और वह चुनाव जीतने में भी सफल रहे। विधायक चीमा के अधिवक्ता ने कहा कि 2017 में नामांकन के दौरान जमा किए गए सभी दस्तावेज सही थे।
न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए चीमा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद विधायक हरभजन सिंह चीमा ने राहत की सांस ली है।
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