- बड़ी खबर : उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू
- 10 और 15 जुलाई को होगा मतदान, 19 को मतगणना, पढें पूरी डिटेल
देहरादून/मुख्यधारा
आखिरकार लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 का बिगुल बज गया है। आज राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड ने चुनाव की आचार संहिता और समय सारिणी जारी कर दी है। यह चुनाव हरिद्वार को छोड़ सभी 12 जनपदों में होंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा जारी किए गए चुनावी डिटेल के अनुसार उत्तराखंड में दो चरणों में मतदान होंगे।
25 जून से 28 जून तक नामांकन किए जाएंगे। 26 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। तथा 2 जुलाई को नाम वापस लिए जा सकेंगे।
प्रथम चरण के लिए 3 जुजाई को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे और 10 जुलाई 2025 को प्रथम चरण के लिए मतदान होगा।
द्वितीय चरण के लिए 8 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। साथ ही द्वितीय चरण के लिए 15 जुलाई 2025 को मतदान होगा। इसके बाद 19 जुलाई को मतगणना होगी।
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संबंधित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण (समस्त पदों/ स्थानों के आरक्षण सहित) विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 23.06.2025 (सोमवार) को जारी करते हुये उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुये उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से भी व्यापक प्रचार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पटों में भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।
4. सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की उपर्युक्त सूचना के अधीन सभी निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का (समस्त पदों / स्थानों का आरक्षण सहित) पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तत्काल प्रेषित करेंगे।
5. सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन-पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन पत्रों की ब्रिकी जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से (अर्थात् दिनांक 23.06. 2025 से दिनांक 27.06.2025 तक) कार्यालय समय में तथा दिनांक 28.06.2025 को अपराह्न 3.00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
6. इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) के मुख्यालय पर की जायेगी तथा परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किया जायेगा।
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7. सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर होगा किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर घोषित किये जायेंगे।
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