उत्तराखंड : राज्य स्थापना की पूर्व संध्या पर कर्मचारियों व पेंशनरों को सीएम धामी ने दी महंगाई भत्ते (DA) की सौगात, पढें आदेश - Mukhyadhara

उत्तराखंड : राज्य स्थापना की पूर्व संध्या पर कर्मचारियों व पेंशनरों को सीएम धामी ने दी महंगाई भत्ते (DA) की सौगात, पढें आदेश

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उत्तराखंड राज्य स्थापना की पूर्व संध्या पर कर्मचारियों व पेंशनरों को सीएम धामी ने दी महंगाई भत्ते (DA) की सौगात

देहरादून/मुख्यधारा

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए सुखद खबर आई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्हें महंगाई भत्ते (डीए) (DA) की सौगात दी है।

इस संबंध में वित्त सचिव दिलीप जावलकर द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये खबर सुनने के बाद कर्मचारियों एवं पेंशनरों के चेहरे खिल गए हैं।

प्रदेशभर में करीब ढाई लाख कर्मचारी व पेंशनरों को 4 प्रतिशत बढ़ा हुआ डीए दिए जाने की राह खुल गई है। इस संबंध में बीते शनिवार को उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के पदाधिकारियों के साथ भेंट के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने डीए की घोषणा कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने सोमवार को डीएम को लेकर अपना अनुमोदन भी दे दिया।

आदेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जुलाई 2022 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाना है।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-37013/XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 31 मई, 2022 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 34% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/3/2022 E-JI(B) दिनांक 3 अक्टूबर, 2022 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01-07-2022 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 34% को बढ़ाकर 38% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक के पुनरीक्षित महंगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 नवम्बर, 2022 से महगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।

उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

पढें आदेश :-

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