बद्रीनाथ वन प्रभाग क्षेत्रांतर्गत अवैध वन उत्पाद ले जाने वाले ट्रक चालक-परिचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाहन सहित माल बरामद - Mukhyadhara

बद्रीनाथ वन प्रभाग क्षेत्रांतर्गत अवैध वन उत्पाद ले जाने वाले ट्रक चालक-परिचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाहन सहित माल बरामद

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गोपेश्वर/मुख्यधारा

बद्रीनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत आज एक ट्रक में अवैध बिरौजा (रेजिन) तथा तारपीन का तेल बरामद बरामद होने से चालक-परिचालक को वन प्रभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरप्तार कर लिया। उनके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26, 41 व 42 के तहत केस दर्ज किया गया है।
बद्रीनाथ वन प्रभाग क्षेत्रांतर्गत आज थराली मुखविर द्वारा सूचना मिली कि क्षेत्र में एक ट्रक में अवैध वन उत्पाद ले जाया जा रहा है। जिसके आधार पर वन विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने इंडियन आयल टैंकर यूपी 83 एन 9105 को धर दबोचा।

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मौके पर 335 टिन बिरौजा (रेजिन) तथा लगभग 2500 लीटर तारपीन का तेल बरामद किया गया। शुरआती जांच पड़ताल में पता चला है कि ऑयल टैंकर कौसानी से कर्णप्रयाग ले जाया जा रहा था। इसमें ड्राइवर बहादुर सिंह बोरा पुत्र दीवान सिंह, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम कछलापुर, थाना मुक्तेश्वर, जिला- नैनीताल तथा परिचालक जगदीश चंद्र आर्य पुत्र नारायण राम आर्य, उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मोरनौला तडेनी थाना लमगड़ा, जिला-अल्मोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह ने बताया कि वन उत्पाद का अवैध परिवहन भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अपराध है। इस मामले में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26, 41व 42 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। वन विभाग की टीम का नेतृत्व कर रहे मध्य पिण्डर राजि के वन क्षेत्राधिकारी हरीश थपलियाल ने बताया कि अन्य सदस्य मक्खन लाल व रघुवीर लाल तथा पुलिस टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी डी०एस० पंवार व अन्य कर रहे थे।

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