ब्रेकिंग: देहरादून में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात इस डाॅ. की सेवा क्यों की गई समाप्त (Terminated), जानिए पूरा मामला - Mukhyadhara

ब्रेकिंग: देहरादून में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात इस डाॅ. की सेवा क्यों की गई समाप्त (Terminated), जानिए पूरा मामला

admin
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देहरादून/मुख्यधारा

सी०एच०सी० रायपुर, देहरादून में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात डॉ० दिनेश चन्द्र सेमवाल की सेवा समाप्त (Terminated) कर दी गई है। उन पर सी०एच०सी० रायपुर देहरादून में ड्यूटी के दौरान  30.10.2022 को नशे की हालत में होने का आरोप है। जिसका पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के निदेशक व सचिव प्रभारी डा. आर. राजेश कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश के अनुसार डॉ० दिनेश चन्द्र सेमवाल, चिकित्साधिकारी (संविदा) सी०एच०सी० रायपुर, देहरादून को सूचितकरते हुए कहा गया है कि आपके विरुद्ध विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से संज्ञान में आया है कि आप द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सी०एच०सी० रायपुर जनपद – देहरादून में अपनी तैनाती के दौरान दिनांक 30.10.2022 को आप द्वारा नशे की हालत (सम्भवतः मदिरा) में ड्यूटी की गयी, जिसका पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर भी चर्चित है। आप अवगत है कि नशे की हालत में (सम्भवतः मंदिरा) में ड्यूटी करना चिकित्सकीय लापरवाही को दर्शाता है, जो कि खेद का विषय है। एक चिकित्सक के द्वारा अपनी ड्यूटी के समय नशे की हालत (सम्भवतः मदिरा) में मरीजों को देखना अपने कर्तव्यों का उल्लंघन है एवं मरीजों को जान-माल का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है आप द्वारा उपरोक्त की गयी चिकित्सकीय लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के लिये अत्यन्त चिन्तनीय विषय है। आपकी इस कार्यप्रणाली से स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल हो रही है एवं आम जनमानस पर स्वास्थ्य विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है।

उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लेते अनुबंध की शर्त संख्या 15 एवं 25 के निम्नलिखित प्राविधानानुसार आपकी सेवायें प्रथम दृष्टया तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा समाप्त (Terminated) की जाती है।

Clause No. 15- “Notwithstanding anything contained therein above services of (Name of Employee) may be terminated at any time by the competent authority of the society if he/she is guilty of any insubordination intemperance or other misconduct or of breach or non-performance without any prior notice.”

Clause No. 25 “If (Name of Employee) found under the influence of smoking/chewing tobacco or intoxicating liquor or drugs at the workplace/Office premises his/her services can be terminated/dismissed immediately without giving any prior notice.”

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