देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिए गए हैं।इस संबंध में सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
आदेश के अनुसार राज्यपाल मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा-243 के अन्तर्गत निम्नांकित अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों को सन् 2023 ई० (शक् संवत् 1944-45) वर्ष के लिये समस्त उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं-
सन् 2023 अर्थात शक संवत् 1944-45 की सार्वजनिक अवकाशों की अनुसूची
उत्तराखण्ड सचिवालय / विधान सभा और जिन कार्यालयों में पाँच दिवसीय सप्ताह लागू हैं, के फलस्वरुप अनुलग्नक -2 में घोषित सार्वजनिक अवकाश सचिवालय / विधान सभा में लागू नहीं होगें अपितु इन अवकाशों को अब निर्बन्धित अवकाशों की सूची में सम्मिलित किया गया, मानते हुए उन्हें निर्बन्धित अवकाशों के रुप में ऐसे अवकाशों को लेने की अनुमन्य सीमा तक नियमानुसार उपयोग किया जा सकेगा।
यह भी पढ़े : Weather alert : अगले 2 दिन ऐसा रहेगा मौसम, शीतलहर की संभावना