बड़ी खबर : उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, यह है मामला

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बड़ी खबर : उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, यह है मामला

10 और 15 जुलाई को होना था मतदान और 19 जुलाई को आना था चुनाव परिणाम

नैनीताल/मुख्यधारा

पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट से आज बड़ी खबर सामने आ रही है। जिसमें हाईकोर्ट ने फिलहाल पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है।

इससे पूर्व उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके अनुसार 10 और 15 जुलाई को मतदान होना था और 19 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाने थे।

जानकारी के अनुसार आरक्षण पर स्थिति साफ न होने यानि आरक्षण पर नोटिफिकेशन जारी न होने के कारण हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाई है। कोर्ट के अनुसार जब तक आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती है, तब तक चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है।

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बता दें कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना के अनुसार 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी. जो 28 जून तक चलनी थी।

इस संबंध में उत्तराखंड के सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार ने अवगत कराया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) की प्रक्रिया गतिमान है।

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा वर्तमान में पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश (स्थगन) पारित किया गया है, जिसकी समुचित रूप से अनुपालना की जा रही है।

सचिव पंचायतीराज ने कहा कि आरक्षण नियमावली 2025 की गजट नोटिफिकेशन की प्रति प्रिंटिंग के लिए राजकीय प्रेस रुड़की में गतिमान है, जिसे शीघ्र जारी कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि स्थिति से अवगत कराते हुए उचित न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार न्यायालय की पूर्ण गरिमा एवं निर्देशों का सम्मान करते हुए पंचायतीराज व्यवस्था को संविधान व विधि सम्मत रूप से संचालित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

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