मुख्यधारा
इसी महीने 4 जुलाई को केंद्र सरकार की ओर से रेस्टोरेंट्स और होटलों में सर्विस टैक्स (Service tax) खत्म करने के आदेश जारी कर दिए थे। केंद्र के इस फैसले के बाद उन लोगों को बड़ी राहत मिली थी, जो आए दिन रेस्टोरेंट और होटलों में नाश्ता या भोजन करते हैं।
वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील भी की गई थी।
आज हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए फैसला उलट दिया है। अब अगर आप होटल में खाना खाते हैं तो आपको सर्विस टैक्स (Service tax) देना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक हटा दी है।
4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने गाइडलाइन के जरिए रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई थी। इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस यशवंत वर्मा ने बुधवार को एनआरएआई और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीसीपीए के 4 जुलाई के दिशा-निर्देशों को चुनौती देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है।
उन्होंने इस मामले में अधिकारियों का अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है।
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