पौड़ी। जनपद पौड़ी में कागजों की बिना जांच-पड़ताल के ही जमीन दूसरे के नाम करने के मामले में राजस्व उपनिरीक्षक व कानूनगो (patwari kanungo suspended) को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब यह तहसीलदार के दरबार में पहुंचा।
दरअसल, पौड़ी जनपद के तहसील चौबट्टाखाल के अंतर्गत एक व्यक्ति ने एक जमीन का वारिस होने का दावा करते हुए दाखिल खारिज करवाने को आवेदन किया। इस पर राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) व कानूनगो ने जांच पड़ताल किए बिना ही उक्त दाखिल खारिज को पास कर लिया। इस काम के लिए पंचायत मंत्री से भी पुश्तनामा सत्यापित नहीं करवाया गया।
बाद में पता चला कि उक्त भूमि की मालकिन की करीब 25 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है और उसका वारिस उसकी इकलौती बेटी है, किंतु जिस व्यक्ति ने उक्त जमीन का दाखिल खारिज करवाया, वह मृतक महिला का भतीजा है। ऐसे में उक्त जमीन पर पहला अधिकार भतीजे का नहीं, बल्कि मृतक महिला की बेटी का है।
जिसके बाद इस मामले की शिकायत तहसीलदार के पास पहुंची। इस पर तहसीलदार ने खतौरी की जांच करवाई। जिसमें पता चला कि पटवारी व कानूनगो ने दाखिल खारिज करने में बेहद जल्दबाजी दिखाते हुए नियमों की घोर अवहेलना करते हुए लापरवाही बरती है।
इस पर जिलाधिकारी पौड़ी डा. विजय कुमार जोगदंडे ने राजस्व उपनिरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद व कानूनगो सुरेंद्र सिंह पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल सस्पेंड (patwari kanungo suspended) कर दिया है।
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