सूरत कोर्ट का फैसला: मोदी सरनेम (Modi Sirname) को लेकर की गई टिप्पणी मामले में राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की सजा, जमानत भी मिली
मुख्यधारा डेस्क
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देने के आरोप में गुजरात के सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है।
4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद, उन्हें जमानत दे दी गई। उन्होंने कोर्ट में कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी।
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अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उससे नुकसान होता है। कांग्रेस के ही नेताओं ने बताया कि राहुल जो कुछ बोलते हैं उससे नुकसान हो गया। वो अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं।
लोकतंत्र में हर एक राजनीतिक शख्सियत को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन यह तो देखना ही होगा कि बयानों से किस तरह का असर पड़ेगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अदालत ने भी माना है कि 2019 में राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसे सही नहीं माना। यही नहीं राहुल गांधी को लोकतंत्र की अदालत में माफी मांगना चाहिए। कर्नाटक के कोलार में आम चुनाव 2019 में प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर राहुल गांधी ने की थी टिप्पणी।
राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं।
बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई थी। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने एक खास समाज के लिए अपमानजनक बताया था। उन्होंने सूरत में इस संबंध में केस दर्ज कराया था।