मोदी सरनेम केस में सुनवाई आज : सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा राहुल गांधी (Rahul Gandhi) लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं ?
मुख्यधारा डेस्क
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए आज सियासी करियर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मोदी सरनेम मामले में आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाने जा रही है। अगर कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ गया तो वह आने वाले 2 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को भी बेसब्री से इंतजार है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी। राहुल ने 15 जुलाई को मामले की अर्जेंट सुनवाई की याचिका लगाई थी।
गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत ने चुनौती दी है।
वहीं राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की याचिका के बाद कैविएट दाखिल किया है। जिसमे अपील की गई है राहुल गांधी का पक्ष सुनने के साथ उनका पक्ष भी सुना जाए।
राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश होंगे। अगर राहुल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो वह 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नियम है कि सजा पूरी होने के छह साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। ऐसे में 2 साल की सजा और उसके बाद 6 साल 2031 में पूरे होंगे। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल की सांसदी चली गई थी। राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
बता दें कि 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा- इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है।
गौरतलब है कि राहुल ने अप्रैल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी व ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था, ताज्जुब की बात है कि सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है। उनकी इस टिप्पणी के लिए सूरत की एक अदालत ने उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
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