अच्छी खबर : इस महिला आईपीएस अधिकारी को मिलेगा भारत सरकार का 'मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवॉर्ड' (ips vishakha ashok bhadane) - Mukhyadhara

अच्छी खबर : इस महिला आईपीएस अधिकारी को मिलेगा भारत सरकार का ‘मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवॉर्ड’ (ips vishakha ashok bhadane)

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देहरादून/मुख्यधारा

उत्तराखंड में बेहतरीन कार्य करने वाली महिला आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय, भारत सरकार का मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवॉर्ड से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान आईपीएस अधिकारी डॉ. विशाखा अशोक भदाणे (ips vishakha ashok bhadane) को इस बेहतरीन कार्य के लिए मिलने जा रहा है, जिसमें उन्होंने एक मामले में रेप कर मासूम की नृशंस हत्या करने वाले को मृत्युदंड दिलाने का साहसिक कार्य किया है। यह सम्मान प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है।

पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आईपीएस अधिकारी डॉ. विशाखा अशोक भदाणे (ips vishakha ashok bhadane) ने हरिद्वार के ऋषिकुल मौहल्ले में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का न सिर्फ खुलासा कर अभियुक्त को गिरफ्तार करवाया, बल्कि अभियुक्त को उसके इस कृत्य के लिए मृत्युदंड की सजा भी दिलाई।

यह घटना 20 दिसम्बर 2020 की है। हरिद्वार के ऋषिकुल मौहल्ले में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गयी थी। उक्त प्रकरण की विवेचना कर रही सहायक पुलिस अधीक्षक, नगर हरिद्वार के पद पर तैनात डॉ. विशाखा अशोक भदाणे ने इस अभियोग से संबंधित मुख्य अभियुक्त रामतीर्थ को उसी दिन तत्काल गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था और अभियुक्त के घर की दूसरी मंजिल से लापता बच्ची का शव भी बरामद किया गया।

पूछताछ में उसके द्वारा यह बात स्वीकार कर ली गई कि उसने राजीव के साथ मिलकर बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर शव को दूसरी मंजिल पर छिपाकर रख दिया था।

मृतक का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराया गया तथा मृतका के विभिन्न नमूने एकत्र किए गए। राम तीरथ की चिकित्सा के दौरान नमूने एकत्र कर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए।

इसके बाद 26 दिसंबर 2020 को उक्त घटना अभियुक्त आरोपी राजीव कुमार की सहायता करने में उसके भाई, गंभीर चंद उर्फ गौरव को भादवी में धारा 212 के तहत गिरफ्तार किया गया तथा 28 दिसंबर २०20 को अभियुक्त को सुलतानपुर उ0प्र0 से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की चिकित्सा जांच कर उसके नमूने एकत्र कर जांच हेतु एफएसएल भेजे गये।

डॉ. विशाखा अशोक भदाणे द्वारा एकत्र किये गये साक्ष्यों एवं प्रस्तुत किये गये गवाहों के अधार पर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश, पोक्सो जिला हरिद्वार ने आरोपी रामतीरथ को 363/366ए/376(ए)(बी)/377/302/201 आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड एवं अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा अभियुक्त राजीव कुमार को साक्ष्य छिपाने के मामले में 5 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डॉ. विशाखा अशोक भदाणे (ips vishakha ashok bhadane) को उत्कृष्ट विवेचना किये जाने के लिए ‘अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केन्द्रीय गृहमंत्री पदक’ से सम्मानित किया जा रहा है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने डॉ. विशाखा अशोक भदाणे को इस उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी हंै।

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