Breaking: भर्ती धांधली में uksssc आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी (Santosh badoni) पर गिरी गाज, सीएम के निर्देशों पर किया सस्पेंड - Mukhyadhara

Breaking: भर्ती धांधली में uksssc आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी (Santosh badoni) पर गिरी गाज, सीएम के निर्देशों पर किया सस्पेंड

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santosh badoni

देहरादून/मुख्यधारा

आखिरकार लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक प्रकरण में 31 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने के बाद आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी पर भी गाज गिर ही गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद बडोनी को सस्पेंड कर दिया गया है।

सरकार की ओर से आयोग के किसी अधिकारी पर यह पहली बड़ी कार्रवाई है। निलम्बन अवधि में संतोष बडोनी सचिवालय स्थित निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी के निलंबन को लेकर बीती देर रात्रि सचिवालय प्रशासन के सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। बडोनी के इस निलंबन को भर्ती धांधली प्रकरण में बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून द्वारा आयोजित कतिपय परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार की गड़बडियों एवं अनियमित्ताएं प्रकाश में आई है। इस सम्बन्ध में विभिन्न जाँच एजेन्सियों के माध्यम से जाँच की कार्यवाही प्रचलित है। इन अनियमित्ताओं की अवधि में संतोष बड़ोनी, संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन प्रतिनियुक्ति के आधार पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सचिव के पद पर कार्यरत रहे।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून में सचिव के पद पर कार्यरत होने के नाते श्री बडोनी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है।

श्री बडोनी द्वारा अपने पदीय दायित्वों का पर्यवेक्षण उचित एवं सही प्रकार से न करने के फलस्वरूप संतोष बडोनी, संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन (तत्कालीन सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून) को उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली-2002 के नियम-3 के उपनियम (1) एवं (2) तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियमावली-2010 के नियम-4 के उपनियम (1) में उल्लिखित प्राविधानान्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

2 निलम्बन अवधि में संतोष बडोनी, संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन (तत्कालीन सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून) को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 (भाग 2 से 4) के मूल नियम 53 के प्राविधानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा श्री बडोनी को जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे कार्मिक को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नही होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा महगाई भत्ते का उपातिक समायोजन प्राप्त नही था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे कि जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

3 उपर्युक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि संतोष बडोनी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति में नही लगे हैं।

4 श्री संतोष बडोनी, निलम्बन अवधि में सचिवालय स्थित निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

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