देहरादून/मुख्यधारा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार “अपात्र को ना- पात्र को हां” अभियान के अन्तर्गत अपात्र राशनकार्ड धारकों को अपना राशनकार्ड (ration card) जमा किये जाने की समयावधि 31 मई, 2022 से बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दी गई है।
यह जानकारी देते हुए आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति सचिन कुर्वे ने आदेश जारी कर बताया कि वर्तमान में “अपात्र को ना पात्र को हां” अभियान के अन्तर्गत अपात्र राशनकार्ड धारकों को अपना राशनकार्ड (ration card) जमा किये जाने हेतु 31 मई, 2022 तक का समय निर्धारित किया गया था, जिसे बढ़ाकर दिनांक 30 जून 2022 कर दिया गया है।
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जानिए किस राशन कार्ड के लिए कौन होंगे पात्र और कौन अपात्र
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार समय-समय पर निर्धारित पात्रता के अनुसार राशन कार्डो का सत्यापन किया जाता है। उत्तराखंड शासन के निर्देश पर अपात्र परिवारों के राशन कार्ड को निरस्त किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। अब प्रत्येक परिवारों की आय के आधार पर कार्ड धारकों की पात्रता के मानक निर्धारित किए गए हैं।
- राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार आएंगे, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम हो।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन एफ एस ए) के तहत ऐसी परिवार आएंगे, जिनकी महीने की आय 15 हजार रुपए से कम हो।
- अंत्योदय योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार आएंगे, जिसके किसी भी सदस्य को दिव्यांगजन पेंशन के लिए पात्रता की श्रेणी में रखा गया है तथा परिवार की मासिक आय 4 हजार रुपए से कम हो। जिस परिवार का संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति अथवा 60 साल से ज्यादा उम्र के निराश्रित व्यक्ति करता हो और जिनकी आय का कोई भी साधन न हो।
- उपरोक्त कार्ड धारकों की पात्रता के अनुसार जो भी अपात्र राशन कार्ड धारक परिवार हैं, वह अपना राशन कार्ड अपने निकटवर्ती पूर्ति निरीक्षक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में 30 जून 2022 तक निरस्तीकरण करवाने के लिए जमा करवा सकते हैं। यदि सत्यापन के बाद अपात्र कार्ड धारकों के राशन कार्ड पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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