कोर्ट में सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ज्ञानवापी में एसआई के सर्वे पर लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के दिए निर्देश - Mukhyadhara

कोर्ट में सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ज्ञानवापी में एसआई के सर्वे पर लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के दिए निर्देश

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कोर्ट में सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ज्ञानवापी में एसआई के सर्वे पर लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के दिए निर्देश

मुख्यधारा डेस्क

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से सुनवाई करते हुए 2 दिनों तक रोक लगा दी है। ये रोक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आज ही हाई कोर्ट में जाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि हाई कोर्ट स्‍टे की तिथि खत्‍म होने से पहले मामले की सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम समुदायों ने स्वागत किया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया जिला कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में खुदाई से ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का उल्लंघन है।

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इस पर कोर्ट ने पूछा कि आप इस मामले को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि जिला अदालत ने आदेश इतना जल्दबाजी में दिया है कि सर्वे शुरू होने के बाद उसके पास हाईकोर्ट जाने का समय नहीं था। कोर्ट ने पहले इस मामले को 2 बजे तक सुनवाई के लिए टाल दिया लेकिन बाद में इस मामले की सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि आखिर अभी एएसआई क्या कर रही है और वहां क्या हो रहा है? कोर्ट ने पूछा कि क्या वहां खुदाई हो रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एएसआई को कोर्ट में पेश होकर सर्वे के बारे में जानकारी देने को कहा।

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इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एएसआई के आज के सर्वे के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है और न ही इसकी कोई योजना है। अभी सिर्फ सर्वे में मस्जिद की नपाई का काम किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के काम को दो-तीन दिन टालने की मांग की है। बता दें कि ज्ञानवापी में सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सर्वे किया।

एएसआई के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से कहा है कि वह वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करें।

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बता दें कि वाराणसी जिला अदालत के आदेश के बाद सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी है। जिला कोर्ट ने एएसआई को सर्वे कर इसकी रिपोर्ट 4 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने को कहा है। एएसआई की 43 सर्वेयर की टीम सर्वे कर रही है। एएसआई आधुनिक तकनीक से पूरे परिसर का सर्वे करेगी। हालांकि वजूखाने का सर्वे नहीं किया जाएगा।

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